24 जुलाई से हेलमेट अनिवार्य: अमरावती ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
24 जुलाई से हेलमेट अनिवार्य: अमरावती ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
अमरावती | सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से अमरावती शहर यातायात पुलिस ने हेलमेट को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस आयुक्तालय के आदेशानुसार 24 जुलाई 2026 से अमरावती शहर की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, ग्रामीण और शहरी सड़कों पर दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
यह अभियान भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'ज़ीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD)' कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी लाना है।
इसी क्रम में 17 जुलाई को शहर यातायात शाखा (फ्रेजरपुरा) द्वारा बियाणी चौक और चपराशीपुरा चौक पर विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जानकारी दी।
पुलिस ने नागरिकों से कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का कवच है। अभियान के दौरान हेलमेट पहनने का संदेश देते हुए वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर सुरक्षित यातायात का संकल्प दिलाया गया।
अमरावती यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से 24 जुलाई से पहले हेलमेट पहनने की आदत अपनाने और सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग करने की अपील की है।
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