बहुचर्चित शाईफेक प्रकरण में आरोपी निलेश भेंडे दोषमुक्त

Sep 4, 2026 - 19:42
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बहुचर्चित शाईफेक प्रकरण में आरोपी निलेश भेंडे दोषमुक्त

बहुचर्चित शाईफेक प्रकरण में आरोपी निलेश भेंडे दोषमुक्त

अमरावती, 4 सितंबर 2026: राजापेठ पुलिस थाने में दर्ज बहुचर्चित शाईफेक प्रकरण में आरोपी क्रमांक 6 निलेश पुरुषोत्तम भेंडे को जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक-2 ने दोषमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजापेठ पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 134/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि 9 फरवरी 2022 को महानगरपालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर जब राजापेठ उड़ानपुल के नीचे अंडरपास का निरीक्षण कर रहे थे, उस दौरान कुछ लोगों ने उन पर स्याही फेंकी तथा धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास किया।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आरोपी क्रमांक 6 निलेश भेंडे की ओर से अधिवक्ता शिरीष जाखड और अधिवक्ता संदेश मेश्राम ने न्यायालय में प्रभावी लिखित एवं मौखिक दलीलें पेश कीं। आरोपपत्र में उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण करते हुए बचाव पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को आधारहीन बताया।

सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक-2 ने आरोपी निलेश भेंडे का डिस्चार्ज आवेदन मंजूर करते हुए उन्हें मामले से दोषमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया। वहीं, अन्य आरोपियों की ओर से दायर डिस्चार्ज अर्जियां न्यायालय ने खारिज कर दीं।

इस मामले में सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया। आरोपी निलेश भेंडे की ओर से अधिवक्ता शिरीष जाखड और अधिवक्ता संदेश मेश्राम ने पैरवी की, जबकि लकी आखरे ने सहयोग किया।

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