अमरावती के कोचिंग क्लासों में अग्नि सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, फायर ऑडिट अनिवार्य

Jun 30, 2026 - 12:17
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अमरावती के कोचिंग क्लासों में अग्नि सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, फायर ऑडिट अनिवार्य

अमरावती के कोचिंग क्लासों में अग्नि सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, फायर ऑडिट अनिवार्य

अमरावती, 29 जून। शहर के कोचिंग क्लासों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अमरावती महानगरपालिका ने बड़ा निर्णय लिया है। आयुक्त वर्षा लड्डा ने सोमवार को शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक कर अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में कहा गया कि सभी कोचिंग क्लासों में कार्यशील फायर फाइटिंग सिस्टम, पर्याप्त अग्निशामक यंत्र, स्पष्ट इमरजेंसी एग्जिट, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था और आपातकालीन बचाव की पूरी तैयारी होना अनिवार्य है। साथ ही विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए नियमित फायर सेफ्टी प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित करने पर भी जोर दिया गया।

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने फायर ऑडिट की प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए संचालकों की शंकाओं का समाधान किया।

आयुक्त वर्षा लड्डा ने निर्देश दिए कि सभी संस्थान तय समय के भीतर फायर ऑडिट पूरा कर रिपोर्ट महानगरपालिका को सौंपें। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोचिंग क्लासों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक समान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिनेश हंबर्डे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और शहर के कोचिंग संस्थानों के संचालक मौजूद रहे।

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